सर्प दंश से मृत्यु होने पर परिजनों को चार लाख रूपये देगी सरकार
सर्प दंश से मृत्यु होने पर परिजनों को चार लाख रूपये देगी सरकार
Ghazipur: सर्प दंश से मृत्यु होने की दशा में मृतक के आश्रितों को अधिकतम सात दिनों में चार लाख रुपये की सहायता सरकार उपलब्ध करायेगी. उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक गाइडलाइन जारी किया है. पत्र के अनुसार सर्प दंश से मृत्यु के पश्चात मृतक का पंचानामा कराया जाये इसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाये. पोस्टमार्टम के बाद मृतक की विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करने की आवश्यकता नही है. सर्प दंश से मुत्यु की दशा में मृतक के आश्रितों को अधिकतम सात दिनों के अंदर चार लाख रुपये सहायता दी जायेगी.
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
वैलेंटाइन पर होगी किचकिच! UP से बिहार तक खूब बरसेंगे बादल, पढ़ें मौसम पर IMD का अपडेट
February 08, 2024
Comments 0